दिल्ली में अब रात 3 बजे तक खुले रह सकते है बार!
रेस्तरां में राज 3 बजे तक शराब परोसने के लिए रिपोर्टों के अनुसार, एक औपचारिक आदेश जल्द ही जारी होने की संभावना है। वर्तमान में कुछ अपवादों को छोड़कर अधिकांश पब और रेस्तरां, वर्तमान में 1 बजे तक खुले रहने की अनुमति है। रेस्तरां उद्योग पिछले दो वर्षों में कोविड महामारी के कारण व्यापार के नुकसान से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार अब राजस्व के लिए प्रयासरत है।
सरकार नए समय के सुरक्षित कार्यान्वयन के लिए दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, रेस्तरां में बार को अब 1 बजे तक संचालित करने की अनुमति है। आबकारी विभाग पुलिस सहित अन्य एजेंसियों के साथ काम करेगा, अगर समय 3 बजे तक बढ़ा दिया जाता है। नवंबर 2021 से लागू हुई आबकारी नीति ने सिफारिश की कि बार के संचालन के समय को पड़ोसी शहरों के बराबर लाया जा सकता है।
क्या है एल-16 लाइसेंस
लगभग 150 की संख्या वाले होटलों और मोटल के रेस्तरां में पहले से ही चौबीसों घंटे शराब परोसने की अनुमति है। ऐसे रेस्तरां को आबकारी विभाग द्वारा एल-16 लाइसेंस दिया जाता है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के अध्यक्ष कबीर सूरी ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ने भारी लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया, लेकिन नुकसान हुआ क्योंकि आबकारी नीति 2021-22 के अनुसार समय में बदलाव नहीं किया गया था। सूरी ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा, हमने दिल्ली सरकार से इस मांग के साथ संपर्क किया था कि बार खोलने का समय 3 बजे तक बढ़ाया जाए क्योंकि नीति में इसकी सिफारिश की गई है।
यह है नई आबकारी नीति
आबकारी नीति एक अनुकूल वातावरण बनाने और सुचारू व्यवसाय के लिए स्थितियों में सुधार करने का आह्वान करती है। नीति में कहा गया है कि होटल, क्लब और रेस्तरां में उत्पाद शुल्क संचालन से संबंधित कई शर्तों को वर्तमान व्यापार और सामाजिक दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है।
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