सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देने की तैयारी,चन्नई में छात्रों का प्रदर्शन जारी

कर्नाटक हिजाब विवाद मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूलों की ओर से जारी यूनिफार्म की बाध्यता सही है। छात्र स्कूल यूनिफार्म पहनने से इंकार नहीं कर सकते हैं। इधर, कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी चल रही हैं
चेन्नई में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन
कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद चेन्नई के द न्यू कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कई छात्र कक्षाओं से बाहर निकलकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। 
'मैं फैसले से सहमत नहीं और यह मेरा हक है'- ओवैसी
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि, मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूं और यह मेरा हक है। मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। 

मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से दूर रखना चाहता है एक वर्ग'- तेजस्वी सूर्या

कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि, मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। 

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