हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले पर दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है.

बेंगलुरु: हिजाब मामले पर आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब मामले पर दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है

.

कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस जेएम काजी की बेंच उडुपी की लड़कियों की याचिका पर गठित की गई थी. इन लड़कियों ने मांग की थी कि उन्हें क्लास में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ-साथ हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए क्योंकि ये उनकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है.

जान लें कि एक जनवरी को उडुपी के एक कॉलेज की 6 लड़कियों ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI) की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया से बात की थी. इसका आयोजन कॉलेज प्रशासन की तरफ से इन लड़कियों को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोके जाने के खिलाफ किया गया था.

#karnatkcourt#bigbreaking#highcourt#uniform#hijab #hijabstyle #hijabfashion #hijabers #gamis #jilbab #fashion #muslimah #hijabsyari #hijabmurah#islam #muslim #gamissyari #khimar #hijabi #like #dress #kerudung #gamismurah #ootdhijab #tunik #syari #jilbabmurah #hijrah #hijabootd #hijabinspiration #hijabinstan #indonesia#hujaboutfit#news#now#update

#court#wearuniform

Comments

Popular posts from this blog

उर्फी जावेद के वो 5 लुक, बॉलीवुड से लेकर टेलीविजन के सितारों की जुंबा पर!

क्या भारत में नई महामारी ले रही है जन्म?

पीएम ने प्रदेश के लोगों को 108 जन औषधि केंद्र समर्पित किए